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Saturday, February 7, 2026
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अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मचारियों को मिलना चाहिए HRA- दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मचारियों को मिलना चाहिए HRA- दिल्ली हाईकोर्ट का फैसल

Employees all ranks in paramilitary forces should get HRA says Delhi High Court अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मचारियों को मिलना चाहिए HRA- दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

अर्धसैनिक बल (फोटो: PTI)

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अर्धसैनिक बलों में आवास किराया भत्ता (एचआरए) अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मियों (पीबीओरआर) तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि रैंक की परवाह किए बिना सभी को यह मिलना चाहिए. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि अपने परिवारों से दूर रहने की सुरक्षाकर्मियों की इच्छा शक्ति का वे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में और आम लोग सम्मान करते हैं.

कोर्ट ने केंद्र को उन्हें आवास किराया भत्ते का लाभ देने के लिए छह सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. अदालत ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) में सहायक कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट और सेकेंड-इन-कमांड रैंक वाले ग्रुप ए के अधिकारियों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया है.

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अर्धसैनिक बलों में आवास किराया भत्ता (एचआरए) अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मियों (पीबीओरआर) तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि रैंक की परवाह किए बिना सभी को यह मिलना चाहिए. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि अपने परिवारों से दूर रहने की सुरक्षाकर्मियों की इच्छा शक्ति का वे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में और आम लोग सम्मान करते हैं.

कोर्ट ने केंद्र को उन्हें आवास किराया भत्ते का लाभ देने के लिए छह सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. अदालत ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) में सहायक कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट और सेकेंड-इन-कमांड रैंक वाले ग्रुप ए के अधिकारियों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया है.

क्या होता है HRA
एचआरए का हिंदी में मतलब होता है- मकान किराया भत्ता (हाउस रेंट अलाउंस). HRA ऐसा भत्ता होता है जो मकान का किराया चुकाने के लिए कंपनी या सरकार की ओर से मिलता है. यह भत्ता कर्मचारी के हाथ में टैक्सेबल होता है लेकिन आयकर अधिनियम धारा 10(13 ए) के तहत एचआरए की छूट ली जा सकती है.

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