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Wednesday, July 30, 2025
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कंझावला केस: आरोपी दोषी साबित हुए तो मिलेगी कौन सी सजा?

कंझावला मामले में कार में सवार पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. और इस मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है.

Kanjhawala Case If the accused are proved guilty, what will be the punishment abpp कंझावला केस: आरोपी दोषी साबित हुए तो मिलेगी कौन सी सजा?

दिल्ली कंझावला दुर्घटना (पीटीआई)

दिल्ली के कंझावला में नए साल के जश्न के बीच एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. दरअसल 31 दिसंबर और एक जनवरी की दरमियानी रात को एक्सीडेंट दौरान एक युवती गाड़ी के नीचे फंस गई. जिस कार से युवती की स्कूटी टकराई थी उस कार के साथ युवती 7-8 किलोमीटर तक घिसटती चली गई.

इतनी लंबी दूरी तक घसीटे जाने की वजह से युवती के कपड़ों के साथ ही उसका शरीर भी क्षत-विक्षत हो गया. जब कार चालक को इसका पता चला तब-तक युवती की मौत हो चुकी थी. पुलिस को युवती की लाश नग्न अवस्था में मिली थी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार में सवार 5 आरोपियों को धर दबोचा है. दिल्ली पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच कर रही है.

इस घटना ने एक तरफ जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने युवती के परिवारवालों को पांचों आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा  दिलाया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है. यहां पर ये बात गौर करने वाली है कि इस मामले में आईपीसी की जो धाराएं आरोपियों पर लगाई गई हैं उनके दोषी साबित होने पर उन्हें कितनी सजा मिलेगी, क्या उनके संगीन जुर्म के लिए इन धाराओं के तहत दी गई सजा काफी होगी?

पहले समझते हैं क्या है पूरा मामला

 

घटना 31 दिसंबर 2022 की है. बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में देर रात एक युवती अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी. इस बीच एक कार की स्कूटी से टक्कर हो गई. इस एक्सीडेंट में स्कूटी पर सवार दोनों घायल हो गए. जिस कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी उसमें पांच लोग सवार थे और सभी नशे में थे.

कार सवार लोगों ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोके बिना ही उसकी स्पीड तेज कर दी. स्कूटी पर सवार लड़की का पैर टक्कर लगने के कारण एक्सल में फंस गया और कार की रफ्तार के साथ वो भी खींची चली गई. उस दौरान उसके सारे कपड़े फट गए. युवती की मौके पर ही मौत हो गई.

कार सवार पांच आरोपियों ने कंझावला रोड पर जोंटी गांव के पास जब कार रोका तो पाया कि उसके कार में एक युवती फंसी हुई है. आरोपी ने उस युवती को कार से निकाल कर वहीं फेंक दिया और फरार हो गए. जब पुलिस को उसका शव मिला तब उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था.

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार चालक और अंदर बैठे सभी आरोपियों को पकड़ लिया है.

किन किन धाराओं में किया गया केस दर्ज 

इस मामले में पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद किए प्रेस कॉन्फ्रेंस  में बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 279, 304, 304 ए, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस मामले में जांच जारी है. प्रारंभिक जांच के बाद अगर कुछ और तथ्य सामने आते हैं तो प्राथमिकी में उन धाराओं को भी जोड़ दिया जाएगा.

प्राथमिकी में दर्ज की गई धाराओं में कितनी सजा मिल सकती है? 

आईपीसी की धारा 279

किस भी पब्लिक प्लेस पर जानबूझकर या असावधानी से गाड़ी या वाहन चलाकर किसी अन्य की जिंदगी खतरे में डालना या घायल करना इस धारा में अंदर आता है. अगर ऐसे मामले में अपराध साबित होते हैं तो दोषी को अधिकतम तीन महीने की सजा और एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है.

आईपीसी की धारा 304

इसके तहत (गैर इरादतन हत्या) बिना किसी इरादे से की गई हत्या का मुकदमा चलता है. इस मामले में दोषी पाए जाने पर अपराध की गंभीरता के आधार को देखते हुए उम्र कैद और जुर्माना या कठोर कारावास की सजा हो सकती है. हत्या के सभी अपराध गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आते हैं.

आईपीसी की धारा 304 ए

इस धारा के तहत जल्दबाजी में, उतावलेपन में कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए के तहत सजा का प्रावधान है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना, या जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है. ये जमानती धाराएं हैं. मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं. साथ ही इसमें जमानत के लिए अर्जी भी लगाई जा सकती है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट 

वकील दीपक सेन कहते हैं कि राजधानी में ऐसी दर्दनाक घटना होना बेहद चिंताजनक है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आए हैं. अभी तक जो जांच हुई है इससे लगता है कि पूरा मामला ड्रंक एंड ड्राइव का है. अगर आरोपियों का दोषी साबित होता है तो उन्हें कठोर कारावास की सजा और आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है.

परिवार वाले नहीं मानते हादसा 

युवती के परिजनों को संदेह है कि यह एक हादसा नहीं है, बल्कि लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है. लड़की के मामा समेत सभी परिवार वाले रेप की आशंका जता रहे हैं. स्कूटी से करीब 10 किलोमीटर दूर लड़की की बॉडी मिला है और शरीर पर कपड़े नहीं थे.

क्या कहना है मृतक की मां का

मृतक लड़की की मां से एबीपी न्यूज ने बात की. मां ने बताया कि घर में केवल उनकी बेटी ही कमाने वाली थी और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी. वह मां से बोलकर निकली थी कि काम के लिए पंजाबी बाघ जा रही है. इसके आगे बेटी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था. 31 दिसंबर की शाम को 6.00 बजे वह घर से निकली थी.

रात 9.00 बजे मां ने कॉल किया, तो फोन ही नहीं लगा. देर रात 11.00 बज लगे, लेकिन कॉल बैक भी नहीं आया. इसके बाद सुबह एक फोन आया और पता चला कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया है. पीड़ित मां का कहना है कि उन्हें उनकी बच्ची को देखने भी नहीं दिया गया है. वहीं, मृतक लड़की के परिजन ने बताया कि घर में सुबह 10.00 बजे कॉल आया कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया है. थाने पहुंचे तो वहां दो लड़कों को पकड़ कर रखा गया था. घर में कमाने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ वही कमाती थी.

 

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