लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. मिश्रा के अलावा 4 लोगों को पीट-पीट कर मार देने वाले आरोपी किसानों को भी कोर्ट ने जमानत दी है.
आशीष मिश्रा को SC ने दी जमानत
Ashish Mishra Bail: लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने जमानत देते हुए आशीष को कई निर्देश दिए हैं, और शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि आशीष दिल्ली और यूपी में नहीं रह सकते हैं.
क्या बोले किसान नेता राकेश टिकैत?
सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि क्या ये आरोपी आठ हफ्ते बाद वापस फेंक दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उसके परिवार ने किसी को धमकाया नहीं है, और उसका व्यवहार ठीक रहा है, तो ये बोगस दलील है.
टिकैत ने कहा कि इस तरह की दलील हर किसी को देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 302 के और मामलों में भी इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए और हत्या के केसों में जमानत दे देनी चाहिए.