
पंजाब एक्साइज की टीम ने शनिवार देर रात ‘नाइट स्वीप’ चलाया। नयागांव के गांव टांडा-टांडी स्थित ‘आई लव हॉट शॉट’ नाम के क्लब पर छापेमारी कर 20 हुक्के और अलग-अलग प्रकार के फ्लेवर बरामद किए गए। इस रेड में खुद एआईजी एक्साइज गुरजोत सिंह कलेर मौजूद थे।
रेड पड़ते ही क्लब के मालिक व अन्य स्टाफ रात का फायदा उठाकर जंगल एरिया की तरफ भाग गया। यहां रखा सामान टीम ने जब्त कर लिया था। नयागांव थाना पुलिस ने कल्ब के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़ी बात यह है कि आरोपियों पर पॉयजन एक्ट की धारा भी जोड़ी गई है।
आरोपियों पर धारा 188, 269, 270, द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 की सेक्शन 4, 6,20,24 और पॉयजन एक्ट 1919 की सेक्शन 6 एवं पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की सेक्शन-61 के तहत केस दर्ज किया है।
इससे पहले ऐसे मामलों में पुलिस की ओर से धारा-188 (डीसी के आदेशों की अवहेलना) के तहत केस दर्ज किया जाता था। इसमें साथ के साथ पुलिस स्टेशन से ही जमानत हो जाती थी। लेकिन इस मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें आसानी से जमानत भी नहीं होगी और कड़ी सजा का भी प्रावधान है।
फ्लेवर से गंभीर बीमारियां होने का खतरा: वरुण रुजम
ऐसे मामलों में पंजाब में पहली बार पॉयजन एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। हुक्का बारों में इस्तेमाल होने वाले फ्लेवर में कुछ इस प्रकार के तत्व होते हैं, जिनसे कैंसर आदि बीमारी का खतरा रहता है। इसलिए ही इस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जब्त हुए सामान को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा।