
पंजाब के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड और इससे जुड़े बहबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड में मंगलवार को सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया है। गोलीकांड की जांच कर रही ADGP एलके यादव के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल (SIT) ने 2400 से अधिक पेजों का एक और सप्लीमेंट्री चालान मजिस्ट्रेट अजयपाल सिंह की अदालत में दाखिल किया।
दोनों बादल समेत पूर्व DGP-SSP मुख्य आरोपी
बताया जा रहा है कि 2400 पेज के चालान के कॉलम 4 में सुखबीर सिंह बादल, सुमेध सिंह सैनी पूर्व DGP, प्रकाश सिंह बादल, परमराज सिंह उमरनागल पूर्व CP लुधियाना, चरणजीत शर्मा पूर्व SSP मोगा, अमर सिंह चहल पूर्व DIG फिरोजपुर रेंज, सुखमंदर मान पूर्व SSP फरीदकोट, गुरदीप सिंह पूर्व SHO सिटी कोटकपूरा को आरोपी बनाया गया है।
24 फरवरी 2023 को पहला चालान पेश किया था
आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए पंजाब सरकार से CRPC की धारा 197 के तहत मंजूरी मिली है। यह मुख्यत: 112 पेज का सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2374 पेज के तथ्यों, दस्तावेजों, स्वीकृति आदेश और CFSL रिपोर्ट के साथ पेश किया गया है। बता दें कि SIT ने 24 फरवरी 2023 को धारा 173 के तहत पहला चालान 7000 पेजों का पेश किया था।
यह है बेअदबी और गोलीकांड मामला
12 अक्तूबर 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना हुई। इसके बाद सिख संगठनों ने कोटकपूरा और बहबल कलां में विरोध प्रदर्शन किए, जिसे पुलिस ने खत्म कराने की कोशिश की। इस दौरान 14 अक्तूबर को कोटकपूरा और बहबल कलां में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग किया। बहबल कलां में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 सिख युवकों की मौत हो गई थी। कोटकपूरा में भी फायरिंग हुई, जिसमें करीब 100 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। 7 अगस्त 2018 को पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ इरादा-ए-कत्ल का केस दर्ज किया था।

