
बहन से दुष्कर्म करने वाले सौतेले भाई को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। उसके खिलाफ मनीमाजरा थाना पुलिस ने 2 साल पहले आईपीसी की धारा 376(3) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) एक्ट, 2012 की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था।
27 साल के सौतेले भाई ने अपनी 14 साल की बहन के साथ दुष्कर्म किया जिस वजह से वह गर्भवती हो गई थी। उसे जब चेकअप के लिए नर्सिंग होम ले जाया गया तब मामले का खुलासा हुआ। शुरुआत में पंचकूला पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की थी, बाद में चंडीगढ़ पुलिस ने इसमें केस दर्ज कर लिया था।
पुलिस को दोषी के पिता ने ही शिकायत दी थी। उसने शिकायत में बताया कि उसके 2 बेटे पहली पत्नी से थे जबकि 14 साल की बेटी दूसरी पत्नी से थी। उसे पता चला कि उसका बेटा अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म करता था।
वहीं, दोषी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसे फंसाया गया है, हालांकि डीएनए रिपोर्ट में उसके खिलाफ आरोप साबित हो रहे थे। इसलिए कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। दोषी ने कहा कि वह साइकेट्रिक पेशेंट है और पीजीआई में 2012 से उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलों को नहीं माना।