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Sunday, February 8, 2026
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कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार, कोर्ट ने पूछा- क्या सबूतों से छेड़छाड़ का इंतजार? क्यों नहीं मिल रही CCTV फुटेज?

Kanjhawala Accident News: 20 साल की अंजलि सिंह को नए साल के दिन कार से लगभग 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था. जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी.

kanjhawala case court reprimanded delhi police ask police waiting for tampering evidence कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार, कोर्ट ने पूछा- क्या सबूतों से छेड़छाड़ का इंतजार? क्यों नहीं मिल रही CCTV फुटेज?

कंझावला केस की जांच करती दिल्ली पुलिस (Image Source: PTI)

Kanjhawala Accident: कंझावला केस को लेकर पहले से ही दिल्ली पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे थे. अब कोर्ट ने भी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. मामले में अभी तक सबूत नहीं जुटा पाने को लेकर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया. कोर्ट ने पूछा कि पुलिस एक बार में सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे क्यों नहीं करती है? क्या पुलिस सबूतों से छेड़छाड़ के इंतजार में बैठी है.

रोहिणी कोर्ट में सोमवार (9 जनवरी) को सुनवाई के दौरान आरोपी आशुतोष, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल वर्चुअली मौजूद रहे. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि वे मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं. सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई में क्या कहा

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा, पिछले चार दिनों में उन्हें कितने सीसीटीवी फुटेज मिले? इस पर जांच अधिकारी ने बताया कि अब तक उन्हें 6 फुटेज हाथ लगे. अपनी सफाई में कहा कि रास्ता लंबा (जहां अंजलि को घसीटा गया) होने के कारण समय लग रहा है. सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि आरोपी अपनी गाड़ी से नीचे भी उतरे थे. आरोपियों को पता था कि लड़की गाड़ी में फंसी है. इसके बावजूद वह गाड़ी चलाते रहे. अब तक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

कोर्ट ने जांच की स्पीड पर भी उठाए सवाल 

पुलिस ने बताया कि कार से उतरकर लड़की को देखने वाले आरोपियों में से दो की पहचान हो गई है. हालांकि आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया. पहले आरोपियों ने कहा कि वह कार से एक भी बार नहीं उतरे लेकिन सीसीटीवी में साफ देखा गया है कि आरोपी नीचे उतरे और उन्होंने लड़की को भी देखा था. कोर्ट ने जांच की स्पीड पर भी सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने पूछा कि एक बार में क्यों सभी सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाले जा रहे हैं?

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