
दरअसल, पंजाब के रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस DA के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 10 जनवरी 2023 को कर्मचारियों को मौजूदा 113 प्रतिशत DA को 119 प्रतिशत की दर से देने के आदेश जारी किए गए थे।
मान सरकार द्वारा साल 2015 के पुराने DA को हाईकोर्ट के आदेश के करीब साढ़े 4 महीने बाद मंजूरी देकर दोबारा वाहवाही बटोरी गई है। इसका फायदा भी उस दौरान तक सर्विस में रहे कर्मचारियों और तब तक रिटायर्ड हुए करीब साढ़े 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
कर्मचारियों ने कहा दो किस्त अभी पेंडिंग
पंजाब की रिटायर्ड इंप्लॉइज एसोसिएशन के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की 4-4 प्रतिशत की दर से DA की दो किस्त अभी भी पेंडिंग हैं। लेकिन मान सरकार द्वारा इनके बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। एसोसिएशन के सदस्य सुखचैन सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के करीब साढ़े 4 महीने बाद भी 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक का ही DA दिया गया है। जबकि पंजाब सरकार के पास अलग-अलग समयावधि की 4-4 प्रतिशत की दर से दो किस्त अभी भी पेंडिंग है।