
पंजाब के बेअदबी मामले की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आरोपी राम रहीम ने पंजाब की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) पर भरोसा नहीं होने और मामले की जांच CBI से कराने संबंधी याचिका दायर की हुई है। गौरतलब है कि पंजाब में कांग्रेस की कैप्टन सरकार ने केस की जांच CBI से लेकर SIT को सौंपी थी।
मामले में इससे पहले हुई सुनवाई पर हाईकोर्ट ने SIT जांच और शिकायतकर्ता के बयान में खामियों को लेकर राम रहीम को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। वहीं, राम रहीम ने दायर याचिका में CBI जांच की मांग करते हुए कहा था कि इस मामले में FIR के पांच साल बाद उसे नामजद किया गया था। याचिकाकर्ता ने उसे राजनीतिक कारणों के चलते फंसाए जाने की बात कहते हुए ऐसी स्थिति में सरकार की SIT की निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े किए हैं।
याची SIT जांच में खामी बताए
इससे पहले हाईकोर्ट ने मामले में सरकार और याची का पक्ष सुनने के बाद राम रहीम को दायर याचिका के संबंध में कहा कि उन्हें बताना होगा कि SIT की जांच में खामी क्या है। मामले के शिकायतकर्ता के बयान पर की जा रही कार्रवाई में क्या कमी है। याचिकाकर्ता को इन सभी सवालों के संबंध में अपना पक्ष रखना होगा।
हाईकोर्ट के आदेशों पर SIT कर रही जांच
पंजाब सरकार ने डेरा प्रमुख की इस याचिका पर अपना जवाब दायर कर हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने CBI जांच के आदेश वापस लेते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था। हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेशों पर ही मामले में SIT जांच कर रही है। ऐसे में डेरा प्रमुख की यह मांग करना पूरी तरह गलत है और याचिका को खारिज करने की मांग की गई है।

