
नगर निगम की दाे माह (पहली अप्रैल से 31 मई) से चल रही 2023-24 सेल्फ असेसमेंट स्कीम में दाे दिन शेष हैं। इस स्कीम के तहत प्राॅपर्टी टैक्स जमा करने वालाें को रेजिडेंशियल प्राॅपर्टी पर 20 फीसदी और कमर्शियल प्राॅपर्टी पर 10 फीसदी छूट दी जा रही है।
1.42 लाख प्राॅपर्टी टैक्स पेयर्स में से अभी तक 75,473 ने ही इस छूट का फायदा लिया है। 1 जून के बाद प्राॅपर्टी टैक्स पर 12 फीसदी ब्याज और 25 फीसदी अतिरिक्त जुर्माना देना हाेगा। इसके साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पाेरेशन एक्ट की धारा-138 के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।
गौरतलब है कि नगर निगम ने साल 2023-24 के 1.42 लाख (54,035 रेजिडेंशियल और 12,492 कमर्शियल) प्राॅपर्टी टैक्स जमा करने वालाें काे नाेटिस जारी किए गए थे। निगम ने शहर की जनता से अनुराेध किया है कि वे प्राॅपर्टी टैक्स का बकाया समय रहते भुगतान करें। इस सेल्फ असेस्मेंट स्कीम से मिल रही छूट का फायदा उठाएं।
स्कीम के तहत 12 के बजाय 10 महीने के डाेर टु डाेर वेस्ट कलेक्शन चार्जेज लिए जाएंगे… निगम ने साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018 की सेल्फ असेस्मेंट स्कीम के तहत प्राॅपर्टी टैक्स के साथ डाेर टु डाेर वेस्ट कलेक्शन करने वालाें के चार्जेज में भी छूट दी हुई है।
अगर एक साल के डाेर टु डाेर वेस्ट कलेक्शन चार्जेज प्राॅपर्टी टैक्स के साथ एडवांस में जमा करवाते हैं ताे उनसे 12 महीने के बजाय 10 महीने के चार्ज लिए जा रहे हैं। अगर छह महीने एडवांस में चार्जेज प्राॅपर्टी टैक्स के साथ जमा करवा रहे हैं तो पांच महीने की राशि वसूली जा रही है।

