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Wednesday, July 30, 2025
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Supreme Court: दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सार

जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रविवार को मतदान होना है, ऐसे में वह इस समय चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट – फोटो : Social Media

विस्तार

दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समय बीतने के साथ यह याचिका निरर्थक हो गई है। बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मतदान चार दिसंबर को होना है। वहीं, सात दिसंबर को मतगणना होगी।

 

सुप्रीम कोर्ट नेशनल यूथ पार्टी की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी, साथ ही एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रविवार को मतदान होना है, ऐसे में वह इस समय चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

 

बता दें, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत कोर्ट ने नगरपालिका चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिका खारिज कर दिया था।

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