
सिख बंदियों की रिहाई को लेकर बीती 7 जनवरी से मोहाली में चल रहे पक्के मोर्चे को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को हाईकोर्ट ने डीजीपी को तलब कर लिया है। जस्टिस एजी मसीह व जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की खंडपीठ ने कहा कि मोर्चा क्यों नहीं हट रहा इस पर अब डीजीपी ही पेश होकर जवाब दें।
खंडपीठ ने मामले पर 24 मई के लिए सुनवाई तय की है। बुधवार को सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या सड़क को खोल दिया गया है। इस पर पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि मोर्चा लगाने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। प्रयास किया जा रहा है कि बातचीत के जरिए हल निकालकर मोर्चा खत्म करवा दिया जाए।
कोर्ट ने जवाब पर संतोष न जताते हुए कहा कि इस तरह से तो मोर्चा अनिश्चितकाल के लिए चलता रहेगा। ऐसे में इसे हटाने पर डीजीपी ही जवाब दें। याचिका दायर करने वाली संस्था अराइव सेफ के वकील रवि कमल गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि दो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। मोर्चा लगाने की जगह पर धारा 144 लगाने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में जमा प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस विफल है।
यह है मामला... स्वयं सेवी संस्था अराइव सेफ सोसायटी की तरफ से याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार और संबंधित अफसरों को आदेश दिए जाएं कि मोहाली के वाईपीएस चौक, फेज 7 व फेज 3 ए में प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जल्द हटाया जाए। जनवरी महीने से लगाए गए इस मोर्चे से आम लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों की जान-माल और स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाए।