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Sunday, November 16, 2025
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लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र में कोई बदलाव नहीं, याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ये संसद का अधिकार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र के फैसले को संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय बताया है.

Supreme Court refused demand to increase minimum age of girls marriage from 18 to 21 years लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र में कोई बदलाव नहीं, याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ये संसद का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट (Image Source: ANI)

Supreme Court: लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 करने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है. याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में होने का भी मसला उठाया था. कोर्ट ने कहा कि यह दूसरा विषय है. समान नागरिक संहिता पर अलग से सुनवाई हो रही है.

 

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