Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र के फैसले को संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय बताया है.

सुप्रीम कोर्ट (Image Source: ANI)
Supreme Court: लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 करने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है. याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में होने का भी मसला उठाया था. कोर्ट ने कहा कि यह दूसरा विषय है. समान नागरिक संहिता पर अलग से सुनवाई हो रही है.

