
पंजाब के फरीदकोट में हुए बेअदबी मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने डेरा प्रमुख राम रहीम की अर्जी को खारिज कर दिया है। राम रहीम ने मामले में कोर्ट से CBI की क्लोजर रिपोर्ट समेत कुछ अन्य दस्तावेजों की मांग की थी। लेकिन कोर्ट द्वारा इस मांग को खारिज कर दिया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और अन्य के खिलाफ विचाराधीन मामले की सुनवाई को फरीदकोट की कोर्ट से चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी जान को खतरा होने का तर्क दिया था। इसके बाद केस सुनवाई के लिए पंजाब से बाहर चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया था।

इन डेरा अनुयायियों ने दायर की स्थानांतरण याचिका
गौरतलब है कि बेअदबी मामले के आरोपी प्रदीप सिंह की नवंबर 2022 में कोटकपुरा में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद डेरा अनुयायी सुखजिंदर सिंह, शक्ति सिंह, रंजीत सिंह, निशान सिंह, बलजीत सिंह, रणदीप सिंह और नरिंदर कुमार शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोपियों ने बेअदबी के तीन मामलों के केस पंजाब से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी।

