
चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने और ठगने के मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं।
अब केस की सुनवाई 3 मई को होगी। सितंबर 2022 में चंडीगढ़ पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था। आरोपी पहले लोगों को चाइनीज मोबाइल एप के जरिए लोन दिलाते थे, फिर उन्हें फोन कर ब्लैकमेल करते थे।
उनकी न्यूड वीडियो बनाकर उनके जान पहचान वालों को भेजने के नाम पर धमकाते थे और उनसे लाखों रुपयों की वसूली करते थे। इस केस में पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनमें एक चाइनीज युवक भी शामिल था।
इनके खिलाफ अब आईपीसी की धारा 384, 420, 468, 471, 509, 120बी और इन्फाॅर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66डी व 67 के तहत मुकदमा चलेगा।साइबर सेल को शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर एक लिंक आया, जिस पर क्लिक करते ही उनका सारा डेटा ठगों तक पहुंच गया।
लिंक में उन्हें 3500 का लोन ऑफर किया गया था। उन्होंने लोन अप्लाई नहीं किया और एप डिलीट कर दी। फिर उन्हें अलग-अलग नंबरों से धमकियां आने लगीं। आरोपियों ने उनकी फेक न्यूड फोटो बनाई और इसे वायरल करने की धमकी देकर 5500 रुपए ठग लिए।
नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा, इसलिए बेल अर्जी खारिज
इस केस में सभी आरोपी अभी जेल में हैं। कई आरोपियों ने कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर की लेकिन वे खारिज हो गईं। एक आरोपी अर्जुन सेन की याचिका पर जांच एसेंजी ने कोर्ट में कहा कि अगर आरोपी को जमानत मिली तो वह दोबारा और लोगों को ठगना शुरू कर देगा। इसके अलावा ये केस नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। कोर्ट ने भी इन दलीलों को माना और कहा कि ऑनलाइन फ्रॉड केस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

